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मानव तस्करी मामले में हरियाणा का रवींद्र राठी दोषी, भेजा गया जेल Ranchi News

Jharkhand. रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत में राठी पर चल रहे मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 20 Jul 2019 09:56 PM (IST)Updated: Sat, 20 Jul 2019 09:56 PM (IST)
मानव तस्करी मामले में हरियाणा का रवींद्र राठी दोषी, भेजा गया जेल Ranchi News
मानव तस्करी मामले में हरियाणा का रवींद्र राठी दोषी, भेजा गया जेल Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। रांची के अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने मानव तस्करी के मामले में हरियाणा के झज्जर निवासी रवींद्र कुमार राठी उर्फ आकाश राठी को दोषी करार दिया है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया है। अदालत ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अदालत के आदेश पर शनिवार को दिल्ली पुलिस रवींद्र राठी को लेकर सिविल कोर्ट पहुंची और अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत में पेश किया। उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी था।

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राठी के खिलाफ रांची में दो मामले एवं दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में दो मामले चल रहे हैं। दरअसल, रवींद्र राठी ने तुपुदाना की हजाम बस्ती की नाबालिग लड़की को वर्ष 2008 में काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले गया और उसे वहां बेच दिया। मामले की जानकारी के बाद लड़की के पिता ने तुपुदाना ओपी में 20 जुलाई 2013 को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान पीडि़त लड़कियों ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। रवींद्र ने लड़कियों को नांगलोई स्थित गुडविल प्लेसमेंट सर्विस को बेचा था।


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