हाई कोर्ट ने सूचना आयोग के आदेश को ठहराया सही, पदाधिकारी पर लगाया था 25 हजार का जुर्माना
Jharkhand. सरायकेला खरसावां के सूचना पदाधिकारी द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें उसने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सूचना आयोग के आदेश को सही ठहराया। साथ ही अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। सरायकेला खरसावां के सूचना पदाधिकारी द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसी आदेश को सुरेश यादव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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