थर्मल पावर प्लांट से प्रदूषण जांच मामले में हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान जांच कमेटी के सदस्यों ने कोर्ट को बताया कि राज्य में करीब पचास थर्मल पावर प्लांट हैं, जिनकी जांच की जानी है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के थर्मल पावर प्लांट से हो रहे प्रदूषण मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की अदालत ने जांच कमेटी को प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान जांच कमेटी के सदस्यों ने कोर्ट को बताया कि राज्य में करीब पचास थर्मल पावर प्लांट हैं, जिनकी जांच की जानी है। अभी उषा मार्टिन कंपनी की जांच की गई है। जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिसके बाद कोर्ट ने जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट के निर्देश पर ही तीन विशेषज्ञ व दो अधिवक्ताओं की जांच कमेटी बनाई गई है। जिनको राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट से होने वाले प्रदूषण की जांच करनी है।
बता दें इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि अपने-अपने यहां इस मामले की सुनवाई करें। जिसके बाद हाई कोर्ट उक्त मामले की सुनवाई कर रहा है।