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मसूरी की तर्ज पर हो पर्यटन स्थलों का विकास : हाई कोर्ट

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हु

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Feb 2018 01:25 AM (IST)Updated: Wed, 28 Feb 2018 01:25 AM (IST)
मसूरी की तर्ज पर हो पर्यटन स्थलों का विकास : हाई कोर्ट
मसूरी की तर्ज पर हो पर्यटन स्थलों का विकास : हाई कोर्ट

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2017 के तहत ईको टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और टूरिस्ट सर्किट बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मसूरी की तरह यहां के पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाए। सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव मनीष रंजन भी कोर्ट में उपस्थित रहे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की मंशा है कि यहां के पर्यटन स्थलों का विकास हो और इसके लिए कार्रवाई भी की जा रही है। कोर्ट ने छह सप्ताह में इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईको टूरिज्म के तौर पर नेतरहाट, मैकलुस्कीगंज और पारसनाथ को विकसित करें। धार्मिक टूरिज्म के तौर पर देवघर, बासुकीनाथ का विकास हो। वहीं, बौद्ध एवं जैन के धार्मिक स्थलों को भी विकासित किया जाए ताकि वहां पर पर्यटक आ सकें। कोर्ट ने कहा कि पर्यटन स्थलों के विकास करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसा करने से वहां की खूबसूरती छेड़छाड़ न हो। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। कोर्ट ने स्थानीय कला को भी बढ़वा दें ताकि पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हो सकें।


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