डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर रोक लगाने से इन्कार
रांची : हाई कोर्ट ने मंगलवार को विश्वविद्यालयों में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की प्रक्रिया पर
रांची : हाई कोर्ट ने मंगलवार को विश्वविद्यालयों में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका के अंतिम फैसले से डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रभावित होगी। कोर्ट ने इस मामले में राची विश्वविद्यालय, बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग व कोल्हान विश्वविद्यालय को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) व राची विश्वविद्यालय, बिनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग व कोल्हान विश्वविद्यालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह बीएड कॉलेज में संविदा पर व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। इन्होंने कोर्ट से डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देने के लिए जेपीएससी को आदेश देने का आग्रह किया। जिस पर जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए प्रार्थी के पास अर्हता नहीं है। इसको लेकर बीएड कॉलेज के व्याख्याता डॉ. मृत्युंजय प्रसाद ने याचिका दाखिल की है।