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हाईकोर्ट ने जेपीएससी को कहा- नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो प्रार्थी को बुलाया जाए

Ranchi News झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में व्याख्याता नियुक्ति मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से कहा कि अगर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है

By Madhukar KumarEdited By: Published: Thu, 09 Dec 2021 08:17 PM (IST)Updated: Thu, 09 Dec 2021 08:17 PM (IST)
हाईकोर्ट ने जेपीएससी को कहा- नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो प्रार्थी को बुलाया जाए
Ranchi News: हाईकोर्ट ने जेपीएससी अभ्यर्थियों को साक्षातकार का दिया आदेश

रांची, जागरण संवाददाता। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में व्याख्याता नियुक्ति मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से कहा कि अगर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो प्रार्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। साथ ही यह भी कहा कि इस याचिका के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। इस मामले में अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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इस संबंध में मनोज कच्छप ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वर्ष 2018 में जेपीएससी की ओर से व्याख्याता पद पर बैकलाग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें उन्होंने भी नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन नियुक्ति के लिए होने वाले साक्षात्कार में उन्हें नहीं बुलाया गया है।

जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और ङ्क्षप्रस कुमार ङ्क्षसह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी को इसलिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि इनकी ओर से आनलाइन फीस नहीं जमा हो पाई है। ऐसे में इनका आवेदन भी रद किया जा सकता है। प्रार्थी की ओर से साक्षात्कार में शामिल होने की छूट दिए जाने का आग्रह किया गया। इस पर अदालत ने कहा कि अगर साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है, तो प्रार्थी को भी इसमें शामिल किया जाए।


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