एचईसी के ठेका मजदूर ग्रेच्युटी के हकदार, भुगतान करें : हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डा. एसएन पाठक की अदालत ने एचईसी के ठेका श्रमिकों को ग्रेयुटी का हकदार मानते हुए राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। बुधवार को अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एचईसी प्रबंधन को श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि से सालाना दस फीसद ब्याज जोड़कर ग्रेयुटी की राशि का भुगतान करने को कहा है। कोर्ट ने यह कार्य अधिकतम आठ सप्ताह में सुनिश्चित करने की बात कही है।
रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डा. एसएन पाठक की अदालत ने एचईसी के ठेका श्रमिकों को ग्रेच्युटी का हकदार मानते हुए राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। बुधवार को अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एचईसी प्रबंधन को श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि से सालाना दस फीसद ब्याज जोड़कर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने को कहा है। कोर्ट ने यह कार्य अधिकतम आठ सप्ताह में सुनिश्चित करने की बात कही है।
अदालत ने श्रम न्यायालय के उस आदेश को भी सही बताया है, जिसमें उसने एचइसी से सेवानिवृत्त पांडु टोप्पो के मामले में सुनवाई करते हुए पहले ही ठेका श्रमिकों को ग्रेच्युटी का हकदार बताया था। बहरहाल हाई कोर्ट के इस आदेश से एचईसी के ठेका और सप्लाई श्रमिकों को राहत मिली है। अब सभी ग्रेच्युटी के हकदार माने जाएंगे और सभी को इसका भुगतान करना होगा। सेवानिवृत्त ठेका श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
श्रम न्यायालय ने कहा था कि किसी भी संस्थान में कार्यरत कैजुअल श्रमिक भी ग्रेच्युटी के हकदार हैं, जबकि एचईसी प्रबंधन का कहना था कि ग्रेच्युटी का लाभ सिर्फ स्थाई कर्मचारी को ही दिया जाता है। प्रबंधन के इस दावे को खारिज करते हुए केंद्रीय श्रम न्यायालय ने ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ एचईसी प्रबंधन की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने श्रम न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए एचईसी की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के इस आदेश से विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत अस्थायी श्रमिक भी ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे।