निर्मल हृदय से नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त मामले में मांगी केस डायरी
झारखंड हाई कोर्ट ने निर्मल हृदय से नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त मामले में पुलिस से केस डायरी मांगी है।
By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 02 Oct 2018 12:45 PM (IST)Updated: Tue, 02 Oct 2018 12:45 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त मामले की आरोपित सिस्टर कांसिलिया बाखला की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान वादी का पक्ष सुनने के बाद पुलिस को मामले में केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
बता दें कि प्रार्थी सिस्टर कांसिलिया बाखला ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से संचालित निर्मल हृदय से दो माह के बच्चे को बेच दिया गया था। इस मामले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें सिस्टर कांसिलिया बाखला के साथ-साथ संस्था के कर्मियों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पूर्व में ही निचली अदालत ने सिस्टर कांसिलिया बाखला की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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