मंत्री आलमगीर के आदेश पर मजदूरों को बसों में ठूंसकर घर भेजने पर रांची डीसी पर क्या कार्रवाई हुई, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा
Jharkhand Lockdown Update. ग्रामीण विकास मंत्री की अनुशंसा पर उपायुक्त ने मजदूरों को बस से पाकुड़ कोडरमा भेजा था। हाई कोर्ट ने इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना है।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की अनुशंसा पर रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे द्वारा मजदूरों को बाहर भेजे जाने के मामले को हाई कोर्ट ने लॉकडाउन का उल्लंघन माना है। लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से पूछा कि इस मामले में रांची के उपायुक्त के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, 24 अप्रैल तक इस मामले की रिपोर्ट पेश करे। बताते चलें कि संबंधित मंत्री की अनुशंसा पर रांची के उपायुक्त ने बड़ी संख्या में मजदूरों को पाकुड़, कोडरमा समेत राज्य के अन्य जिलों में भेजा था। इस मामले को विपक्ष ने काफी हो-हंगामा भी मचाया था।
रमजान में कोरोना से निपटने की तैयारी पर भी मांगी रिपोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से रमजान की तैयारी पर भी रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि रमजान के दौरान लॉक डाउन का पूरी तरह पालन हो और लोग शारीरिक दूरी का पालन करें, इसके लिए क्या योजना तैयार की जा रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट भी सरकार को 24 अप्रैल तक अदालत में पेश करनी है।