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पीएमएलए एक्ट और ईडी ट्रायल को चुनौती देनेवाली हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Published: Wed, 28 Oct 2026 06:47 PM (IST)

हेमंत सोरेन ने पीएमएलए एक्ट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें जांच जारी रहने ...और पढ़ें

हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका, जांच जारी रहने तक ट्रायल पर रोक की मांग।

हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका, जांच जारी रहने तक ट्रायल पर रोक की मांग।

HighLights

  1. हेमंत सोरेन ने पीएमएलए एक्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

  2. जांच जारी रहने तक ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई।

  3. केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय मिला।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से ट्रायल पर रोक लगाने और पीएमएलए एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। उनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की है।

हेमंत सोरेन की ओर से पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (2) को चुनौती दी गई है। उक्त एक्ट केंद्र सरकार की ओर से बनाया गया है, इसलिए अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था।

इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि जब तक इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक ईडी कोर्ट में ट्रायल को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।

हेमंत सोरेन की ओर से पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (2) को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ईडी कोर्ट में मनी लांड्रिंग मामले में ट्रायल को आगे बढ़ाने पर रोक लगाई जाए। उनका कहा है कि जब एक बार जांच पूरी करते हुए ईडी की ओर ईडी कोर्ट में चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) दाखिल किया गया है, तो आगे की जांच जारी नहीं रखी जा सकती है।

जबकि ईडी की ओर से चार्जशीट में कहा गया है कि मामले में जांच जारी है, ऐसे में ईडी कोर्ट में ट्रायल आगे बढ़ाने पर रोक लगाई जाए। बता दें कि रांची के बरियातू स्थित बड़गाईं में 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए फर्जीवाड़ा करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को आरोपित बनाया है।

30 सितंबर को ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन पर आरोप तय करते हुए 30 नवंबर से ईडी को मामले में गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।