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झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपये छूट के ल‍िए हेमंत सोरेन ने लांच क‍िया एप, देख‍िए- पूरा वीड‍ियो

Hemant Soren launches app राशनकार्ड धारियों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के ल‍िए मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने एप लांच कर द‍िया है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2022 से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका इस योजना का शुभारम्भ करेंगे। इसके बाद लाभुकों को इसका लाभ मिलने लगेगा।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 07:30 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 07:30 PM (IST)
झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपये छूट के ल‍िए हेमंत सोरेन ने लांच क‍िया एप, देख‍िए- पूरा वीड‍ियो
झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपये छूट के ल‍िए हेमंत सोरेन ने लांच क‍िया एप

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए "पेट्रोल सब्सिडी योजना" के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS एप लांच कर द‍िया है।

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यहां करा सकते हैं आप भी न‍िबंधन

अब एप या http://jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्डधारी योजना का लाभ ले सकेंगे। 26 जनवरी 2022 से योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी यानी 250 रूपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2022 को दुमका से योजना का शुभारम्भ कर योजना की आहर्ता पूर्ण करने वाले लाभुकों को लाभान्वित करेंगे।

पेट्रोल सब्सिडी योजना हेतु ये है अहर्ता

  • आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए।
  • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए।
  • आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए।
  • आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
  • आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए।
  • ऐसे करें रजिस्टर/निबंधन
  • CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा।
  • आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा।
  • OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे।

ऐसे होगा सत्यापन

  • वाहन संख्या DTO के लॉगिन में जायेगा, जिसे DTO द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी।

इस अवसर पर ये थे मौजूद

इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, मंत्री चम्पाई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथलेश ठाकुर, मंत्री जोबा मांझी, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, हिमानी पांडेय, सचिव खाद्य आपूर्ति व सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं अन्य उपस्थित थे।


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