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बड़गाई अंचल जमीन घोटाला: हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर ED कोर्ट में सुनवाई, CM सहित 18 के खिलाफ चार्जशीट

Published: Thu, 02 Apr 2026 10:27 AM (IST)

बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी ...और पढ़ें

HighLights

  1. हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई।

  2. जमीन घोटाला मनी लांड्रिंग मामले में बहस जारी रहेगी।

  3. सोरेन सहित 18 आरोपितों पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की।

राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी कोर्ट में बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। ईडी की ओर से अधिवक्ता ने ऑनलाइन बहस की, जो पूरी नहीं हो सकी। मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

मामले में हेमंत सोरेन अपने आपको निर्दोष बताते हुए पांच दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। मामले में हेमंत सोरेन सहित 18 आरोपितों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। बता दें कि इस मामले में राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अफसर अली जेल में है।

शराब घोटाले में नवीन केडिया की जमानत पर सात को निर्णय

एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में शराब घोटाले के आरोपित कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अदालत सात अप्रैल को निर्णय सुनाएगी।

एसीबी ने उसको काफी मशक्कत के बाद 10 मार्च को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड स्टेट बेवरेजेज कार्पोरेशन लिमिटेड की शराब की दुकानों को मैनपावर सप्लाई करने के लिए रखी गई दो प्लेसमेंट एजेंसियों की बैंक गारंटी फर्जी पाई गई। जांच के बाद एसीबी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें नवीन केडिया का नाम भी सामने आया।

चोरी के आरोपित को मिली जमानत

अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत में घर का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले के आरोपित अभिषेक कुमार को जमानत मिल गई है। अदालत ने दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की। वह 15 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में था।

जानकारी अनुसार, 15 नवंबर 2025 को वादी अपने परिवार के साथ गांव गया था। 18 नवंबर को लौटने पर उसने देखा कि घर के ताले टूटा है और अलमारी से सोने-चांदी के गहने व नगदी गायब हैं।

कुल चोरी लगभग 1.5 लाख रुपये की बताई गई। पुलिस ने जांच के दौरान चांदी का आभूषण अभिषेक कुमार के पास से बरामद किया था। हर तारीख पर अदालत में हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है।

रंगदारी मामले में आरोपित को नहीं मिली जमानत

सीआइडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में रंगदारी और साजिश रचने के आरोपित विकास नाथ तिवारी को राहत नहीं मिली है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

वह 19 अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में है। मामले के अनुसार, नौ जून 2024 को वादी प्रेम पांडेय के स्टाफ को फोन कर 10 प्रतिशत कमीशन के नाम पर रंगदारी मांगी गई थी।

इसके बाद 10 और 11 जून को भी काल कर धमकी दी गई। इस संबंध में सीआइडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले में आरोपित पर आरोप तय किया जा चुका है।

अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया साजिश और रंगदारी में आरोपित की भूमिका दिखती है और उसका आपराधिक इतिहास भी है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर जमानत देने से इन्कार कर दिया गया।

मादक तस्करी के आरोपित को नहीं मिली जमानत

न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले के आरोपित मासूम अंसारी को जमानत नहीं मिली। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। उसे बहन की शादी में शामिल होने की विशेष अनुमति दी गई है।

मासूम अंसारी 14 फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है। प्रार्थी ने बहन की पांच अप्रैल को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी।

अदालत ने पाया कि आरोपित की पूर्व जमानत याचिका नौ अक्टूबर 2025 को खारिज हो चुकी है और इस बार कोई नया आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए जमानत देने से इन्कार कर दिया गया।

मानवीय आधार पर अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपित को कड़ी सुरक्षा के बीच शादी समारोह में ले जाकर वापस लाया जाए। इसके लिए जेल अधीक्षक, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार को आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है।

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