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JPSC AE Appointment News: सहायक अभियंता नियुक्ति रद करने के खिलाफ सरकार ने दाखिल की अपील

सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन को रद करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार व जेपीएससी ने खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल कर दी है। सरकार की ओर से दाखिल अपील में कहा गया है कि इस मामले में एकल पीठ का आदेश गलत है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Sat, 06 Mar 2021 09:50 AM (IST)Updated: Sat, 06 Mar 2021 10:33 AM (IST)
JPSC AE Appointment News: सहायक अभियंता नियुक्ति रद करने के खिलाफ सरकार ने दाखिल की अपील
Jharkhand News: सहायक अभियंता नियुक्ति रद करने के खिलाफ सरकार ने दाखिल की अपील।

रांची, राज्य ब्यूरो । Jharkhand News, JPSC AE Appointment News सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन को रद करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार व जेपीएससी ने खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल कर दी है। सरकार की ओर से दाखिल अपील में कहा गया है कि इस मामले में एकल पीठ का आदेश गलत है। रिक्त पदों की गणना, आरक्षण और नियुक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसी के तहत राज्य सरकार ने सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का प्रविधान किया गया था।

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वहीं, जेपीएससी ने कहा है कि सरकार की अधियाचना पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें संशोधन करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में एकल पीठ के आदेश को रद कर देना चाहिए। बता दें कि एकल पीठ ने 21 जनवरी को सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन को यह कहते हुए रद कर दिया था कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण लागू होने की तिथि से मान्य होगा।

लेकिन सरकार ने वर्ष 2019 के पहले के रिक्त पदों में भी आरक्षण देने का प्रविधान कर दिया था। अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 में सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का कानून लागू हुआ था। ऐसे में वर्ष 2015 के रिक्त पदों पर इन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसके अदालत ने विज्ञापन को रद करते हुए दोबारा वर्ष के अनुसार आरक्षण का प्रविधान करते हुए विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया। 542 सहायक अभियंता के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी थी।


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