Move to Jagran APP

Jharkhand Unlock 6.0: झारखंड में स्कूल-कालेज के साथ कोचिंग सेंटर खुलेंगे, चलेंगी इंटर स्टेट बसें; पढ़ें पूरी गाइडलाइन

Jharkhand Unlock 6.0 Jharkhand Unlock 6.0 Guidelines अनलॉक के तहत झारखंड में सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के साथ-साथ अंतरराज्यीय बस सेवा के संचालन की छूट दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिए गए।

By Vikram GiriEdited By: Published: Fri, 30 Jul 2021 07:16 PM (IST)Updated: Sat, 31 Jul 2021 10:18 AM (IST)
Jharkhand Unlock 6.0: झारखंड में स्कूल-कालेज के साथ कोचिंग सेंटर खुलेंगे, चलेंगी इंटर स्टेट बसें; पढ़ें पूरी गाइडलाइन
Jharkhand Unlock 6.0: झारखंड में खुलेंगे स्कूल-कालेज, चलेंगी इंटर स्टेट बसें। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। अनलॉक के तहत झारखंड में सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के साथ-साथ अंतरराज्यीय बस सेवा के संचालन की छूट दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिए गए। सरकार ने कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी है। कोचिंग संस्थानों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। लेकिन यह अनुमति 18 वर्ष से अधिक के छात्रों के लिए होगी। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए भी कॉलेजों में कक्षाओं का संचालन हो सकेगा।

loksabha election banner

अधिक चार घंटे की पढ़ाई होगी और दोपहर 12 बजे तक इन शिक्षण संस्थानों को बंद कर लेना होगा। इनके लिए उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल करने की छूट होगी जिन्होंने कम से कम एक टीका ले लिया हो। इसी प्रकार आइटीआइ, कौशल विकास केंद्र और पॉलिटेक्निक भी खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और कोचिंग तथा अन्य शैक्षणिक परिसरों में कुल क्षमता के हिसाब से 50 प्रतिशत के उपयोग की छूट होगी। सरकार ने अंतरराज्यीय बसों के परिचालन की भी छूट दे दी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, बार, मल्टप्लेक्स, रेस्तरां आदि 50 प्रतिशत क्ष्ज्ञमता के साथ खुल सकेंगे। क्लब भी खुल सकेंगे। सरकार ने सभी विद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति दी है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें -

सभी जिलों में रात आठ बजे तक दुकानें खुल सकेंगी।

- रेस्तरां और बार रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे।

- सभी सरकारी और निजी कार्यालय 100 प्रतिशत मानव सांसाधन के साथ खुल सकेंगे।

- शनिवार की शाम आठ बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी, फल, किराना, रेस्तरां, बार और खाने-पीने की सामग्री के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं को छोड़ेकर) बंद रहेंगी।

- सिनेमाहॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्लब भी खुलेंगे।

- शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का समय-समय पर कोविड टेस्ट किया जाएगा। अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों के घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

- खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के जुटने पर प्रतिबंध होगा।

- बंद जगह पर 50 प्रतिशत क्षमता अथवा सौ व्यक्ति, जो कम हो, से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगेा। - धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, जुलूस पर रोक जारी रहेगा।

- राज्य सरकार और भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी। कॉलेज में यूजी एवं पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गई है।

- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

- स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

- दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से बाहर जाने के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।

- सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

- यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

हमारा प्रयास है कि झारखंड राज्य का जनजीवन सामान्य हो। लंबे समय के बाद थोड़ी से छूट हमने बढ़ाई है। मौजूद हालात के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, इंटर स्टेट मूवमेंट आदि को रियायत के दायरे में लाया गया है। संक्रमण कभी भी दस्तक दे सकता है। इसलिए शारीरिक दूरी और मास्क के नियमों का पालन करें। -हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.