पारा शिक्षकों को नियमित करने के मामले में 20 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई Ranchi News
Jharkhand High Court. झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सोमवार को पारा शिक्षकों को नियमित करने की मांग वाली याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में कमलेश कुमार सिंह सहित 57 अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए उन्हें भी नियमित किया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार का कहना था कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी की नियुक्ति विशेष कार्य के लिए की जाती है, तो उन्हें उससे ज्यादा लाभ नहीं दिया जा सकता है।
इसी आधार पर सरकार भी इनको नियमित नहीं करने की बात कह रही है। सरकार का कहना है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामसभा समिति द्वारा हुई है, जबकि सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा की प्रक्रिया की जाती है। वहीं, प्राथमिकी विद्यालयों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए पचास फीसदी सीट आरक्षित की गई है, ताकि पारा शिक्षक इस प्रक्रिया का पालन कर सरकारी शिक्षक बन सकें। बता दें कि राज्य में करीब साठ हजार से ज्यादा पारा शिक्षक कार्यरत हैैं।
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