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धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 को सुनवाई Ranchi News

Jharkhand. भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सोंथालिया की ओर से इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 06 Jan 2020 09:34 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jan 2020 09:34 PM (IST)
धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 को सुनवाई Ranchi News
धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 को सुनवाई Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को बहस हुई। लेकिन, यह पूरी नहीं हो पाई। अब इस मामले में अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी प्रदीप सोंथालिया की ओर अदालत को बताया गया कि अमित महतो ने सुबह 9:14 बजे मतदान किया।

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अंचलाधिकारी से मारपीट के मामले में उसी दिन निचली अदालत ने दिन में 11:30 बजे अमित महतो को दोषी करार दिया और ढाई बजे उन्हें सजा सुनाई गई। जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8 (4) के तहत सजा होने के दिन से ही जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त मानी जाती है। अब सवाल है कि दिन का क्या मतलब है। दिन का मतलब रात बारह बजे से दूसरी रात बारह बजे तक है।

इसलिए अमित महतो के वोट को रद किया जाना चाहिए, क्योंकि सजा के दिन उन्होंने मतदान किया। सजा सुनाए जाने के बाद मतगणना शुरू हुई, जो अगले दिन तक जारी रही। इस मामले में प्रार्थी की ओर से अदालत में बहस अधूरी रही। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सोंथालिया की ओर से इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।


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