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Jharkhand High Court: पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी से जुड़े जमीन विवाद पर 21 को होगी सुनवाई

Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय से जुड़े विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Tue, 19 Oct 2021 11:03 AM (IST)Updated: Tue, 19 Oct 2021 11:03 AM (IST)
Jharkhand High Court: पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी से जुड़े जमीन विवाद पर 21 को होगी सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय से जुड़े विवाद मामले में सुनवाई हुई।

रांची, राब्यू। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय से जुड़े विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने उन्हें इस संबंध में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। इस पर अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस संबंध में पूनम पांडेय व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कांके अंचल के चामा मौजा में डीके पांडेय ने अपनी पत्नी पूनम पांडेय के नाम से 50 डिसमिल जमीन खरीदी है। इस मामले में कांके के अंचलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं आपके जमीन की जमाबंदी रद कर दी जाए।

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इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद करने की मांग की गई है। पूर्व में अदालत ने इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने और जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी थी।सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें इसके लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत इस पर विचार करेगी। इसके लिए अदालत ने 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

लीगल एड क्लीनिक में आवेदन देकर पाएं सरकारी योजनाओं का लाभ

अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत बेड़ो ब्लाक में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान बीडीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं, जिन्हें उखाड़ फेंकना है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर गरीब लाभुक बेड़ो स्थित विधिक सेवा प्राधिकार के लीगल-एड क्लीनिक में आवेदन देकर अपने मामलों का निबटारा करा सकते हैं।

पैनल अधिवक्ता सेवा चक्रवर्ती ने कहा कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो रांची स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं, आपको निश्शुल्क अधिवक्ता दिया जाएगा। पीएलवी सतीश कुमार ने कहा कि डायन बिसाही और जादू टोना अंधविश्वास है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डायन बिसाही के नाम पर आए दिन गांव की महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, जो शर्मसार करने वाली बात है। इस दौरान बीडीओ प्रवीण कुमार, मनरेगा पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, पीएलवी सीमा देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।


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