Jharkhand: स्कूल से निकालने के मामले में एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में दी चुनौती
Jharkhand याचिका में कहा गया है एकलपीठ ने सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया है। वहीं राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित या स्कूल से नहीं निकालने का आदेश दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। सेंट जेवियर स्कूल, हजारीबाग से निकाले गए छात्रों की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई है। दरअसल, एकल पीठ ने उनके मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि उनकी याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि इस तरह के मामले में छात्रों को पहले झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल (जेट) में जाना चाहिए था।
इसके बाद हाई कोर्ट ने उक्त याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ स्कूल से निकाले गए छात्रों ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है एकलपीठ ने सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया है। आरटीई एक्ट लागू होने से उन्हेंं शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार है। वहीं, राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित या स्कूल से नहीं निकालने का आदेश दिया है।
फिर भी हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल ने कक्षा 2 से 7 तक के कई छात्रों के अभिभावकों को स्कूल से निकालने के लिए कहा है। इसके पीछे स्कूल प्रबंधन ने पिछली कक्षा में उनके खिलाफ शिकायत मिलने का हवाला दिया है। हालांकि इस मामले में एकल पीठ से छात्रों को कोई राहत नहीं मिली है। इसीलिए छात्रों ने अब हाई कोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल की है।