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हरिद्वार निवासी खलासी को ट्रक चालक की हत्या में उम्रकैद Ranchi News

Jharkhand. रांची की अदालत ने सुनाई सजा। मामूली विवाद में रॉड से मारकर हत्या कर दी थी। मृत चालक राजेश कुमार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहनेवाला था।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 08:57 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 08:57 PM (IST)
हरिद्वार निवासी खलासी को ट्रक चालक की हत्या में उम्रकैद Ranchi News
हरिद्वार निवासी खलासी को ट्रक चालक की हत्या में उम्रकैद Ranchi News

रांची, जासं। रांची के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को ट्रक चालक राजेश कुमार की हत्या में खलासी शमशाद को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना और 10 हजार रुपये मुआवजा भी देना होगा। अदालत ने 45 दिनों के अंदर जुर्माना राशि व मुआवजा देने को कहा है। हत्या का दोषी शमशाद मूलत: हरिद्वार के लक्सर जिले के नतसरपुर का रहने वाला है। वहीं, मृतक राजेश कुमार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सरसीना का रहने वाला है।

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पतंजलि उत्पाद लेकर रांची पहुंचे थे चालक व खलासी

चालक व खलासी 15 सितंबर 2019 को हरिद्वार से पतंजलि के उत्पाद से लदे ट्रक संख्या एचआर 37बी 7787 लेकर रांची के टाटासिलवे के औद्योगिक एरिया फेज टू स्थित गोदाम पर पहुंचे थे। ट्रक सुबह 10 बजे गोदाम के मुख्य गेट पर पहुंचा। सुरक्षा गार्ड द्वारा गेट खोलने से पहले ही ड्राइवर-खलासी किसी बात पर आपस में भिड़ गए। जब तक सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाते खलासी ने लोहे के रॉड से ड्राइवर के सिर पर वार कर दिया। इससे ड्राइवर राजेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुख्य गेट पर सुरक्षा में तैनात गार्ड गजाधर दर्शन के बयान पर अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


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