गुटखा खपा रहे थोक विक्रेताओं को स्टॉक हटाने का मिला एक और मौका
रांची स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में चोरी-छिपे गुटखा खपा रहे वितरकों एवं थोक विक्रेताओं को राज्य से स्टॉक हटाने का एक और मौका दे दिया है। विभाग ने कहा है कि एसडीओ समीक्षा करेंगे कि जो वितरक या थोक विक्रेता जायज कारणों से गुटखा या पान मसाला राज्य से बाहर नहीं के जा सके उन्हें 10 जून तक स्टॉक बाहर ले जाने की अनुमति दे सकेंगे।
रांची : स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में चोरी-छिपे गुटखा खपा रहे वितरकों एवं थोक विक्रेताओं को राज्य से स्टॉक हटाने का एक और मौका दे दिया है। विभाग ने अब सभी वितरकों एवं थोक विक्रेताओं से कहा है कि यदि किसी कारण से अबतक प्रतिबंधित 11 कंपनियों के गुटखा एवं पान मसाला झारखंड की सीमा से बाहर नहीं भेजे गए हों, तो पांच दिनों के अंदर अर्थात 10 जून तक स्टॉक की अद्यतन जानकारी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए एसडीओ को उसकी प्रति उपलब्ध कराएं। एसडीओ इसकी समीक्षा करेंगे कि जो वितरक या थोक विक्रेता जायज कारणों से गुटखा या पान मसाला राज्य से बाहर नहीं ला सके, उन्हें 10 जून तक स्टॉक बाहर ले जाने की अनुमति दे सकेंगे।
आदेश में कहा गया है कि यदि इस तिथि के बाद प्रतिबंधित कंपनियों के कोई उत्पाद का भंडारण या परिवहन होता है, तो वह अवैध माना जाएगा। साथ ही, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को ऐसे उत्पाद को खाद्य कारोबारियों के परिसर में ही जब्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि विभाग ने 11 कंपनियों के गुटखा एवं पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित करने के बाद 31 मई तक ही राज्य से स्टॉक हटा लेने का आदेश दिया था। अब इसकी समय सीमा बढ़ाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण कई थोक विक्रेता स्टॉक झारखंड से बाहर नहीं भेज सके। बता दें कि राज्य में गुटखा एवं पान मसाला पर प्रतिबंध लागू होने के बाद भी चोरी-छिपे इसकी बिक्री हो रही है। शुक्रवार को ही अपर बाजार के कई कारोबारियों के यहां बड़ी मात्रा में गुटखा एवं पान मसाला बरामद हुए थे।
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