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700 रुपये रिश्वत लेने में 24 वर्ष बाद मिली एक साल की सजा, 100-100 के सात नोट के साथ हुआ था अरेस्ट

Published: Mon, 12 Oct 2026 11:35 PM (IST)

गुमला के पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को 24 साल पुराने रिश्वत मामले में एक साल की कैद और ...और पढ़ें

गुमला के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी।

गुमला के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी।

HighLights

  1. गुमला के पूर्व राजस्व कर्मचारी को एक साल की सजा।

  2. 24 साल पुराने रिश्वत मामले में अदालत का फैसला।

  3. दाखिल-खारिज के लिए 700 रुपये रिश्वत लेने का आरोप।

राज्य ब्यूरो, रांची। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने रिश्वत लेने के 24 वर्ष पुराने मामले में सोमवार को गुमला अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनाई है।

उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला निगरानी थाना से जुड़ा है। अभियुक्त पर दाखिल खारिज करने के एवज में 700 रुपये रिश्वत लेने का आरोप था। रिश्वत मांगने को लेकर एल मिंज नामक व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी।

इसमें आरोप था कि 89 डिसमिल जमीन का दाखिल-खारिज करने के एवज में 700 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। इसके आधार पर एसीबी ने आठ सितंबर 2002 को कार्रवाई करते हुए भानु प्रताप प्रसाद को 100 रुपये के सात नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पाकेट से 6,500 रुपये भी बरामद किए गए थे।

एसीबी के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने सुनवाई के दौरान 15 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी। गवाहों और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।