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नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को 3 साल की सजा और 4 हजार जुर्माना Ranchi News

Jharkhand Hindi Samachar. घटना के दो दिन बाद पीड़िता की ओर से रविंद्र महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दोषी ने छेड़छाड़ की थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2020 03:19 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2020 03:19 PM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को 3 साल की सजा और 4 हजार जुर्माना Ranchi News
नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को 3 साल की सजा और 4 हजार जुर्माना Ranchi News

रांची, जासं। राजधानी रांची के सोनाहातू में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी रविन्द्र महतो को पोक्सो की विशेष अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही, चार हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा होगी। मामला सोनाहातू थाना कांड संख्या 48/18 से जुड़ा है।

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20 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपनी मां, बहन और बुआ के साथ दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस देखने नवागांव के नीचे टोला गई थी। रात नौ बजे अभियुक्त सरेआम नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। हंगामा एवं ग्रामीणों के विरोध पर अभियुक्त वहां से भाग गया। घटना के दो दिन बाद 22 अक्टूबर 2018 को पीड़िता की ओर से सोनाहातू थाना में रविंद्र महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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