Post Office Rules: डाकघर में पांच से अधिक नन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर लगेगा जीएसटी
Post Office Rules Jharkhand News डाकघर ने एक महीने में एटीएम कार्ड से होने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन की सीमा भी तय कर दी है। कस्टमर के मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का भी पैसा लिया जाएगा।
झुमरीतिलैया (कोडरमा), जासं। डाक विभाग ने बचत खाता के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। एटीएम से एक महीने में वित्तीय और गैर वित्तीय लेन-देन की सीमा भी तय की गई है। डाकघर ने बचत खाता के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। इसलिए एटीएम से निकासी करने वाले डाकघर के ग्राहकों को विभागीय नियमों का जानना जरूरी है कि ज्यादा ट्रांजेक्शन पर उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। नया एटीएम कार्ड और पिन का भी शुल्क लगेगा।
इन नियमों को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही डाकघर ने एक महीने में एटीएम कार्ड से होने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन की सीमा भी तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब एटीएम से महीने में पांच बार से अधिक नन फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन करने पर हर बार पांच रुपये और जीएसटी चार्ज भरना होगा। अन्य बैंकों के एटीएम से मेट्रो सिटी में तीन और नन मेट्रो सिटी में पांच फ्री ट्रांजेक्शन के बाद आठ रुपये और जीएसटी चुकाने होंगे।
एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटनेंस चार्ज 125 रुपये और जीएसटी होगा। यह चार्ज 30 सितंबर 2022 तक के लिए लागू किया गया है। कोडरमा डाक निरीक्षक संजय संगम ने बताया कि डाकघर की कई योजनाओं में बदलाव किया गया है। नया नियम लागू कर दिया गया है।
एसएमएस अलर्ट के लिए लगेगी राशि
डेबिट कार्ड कस्टमर के मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का भी पैसा लिया जाएगा। इसके मद में डाकघर अपने ग्राहकों से 12 रुपये चार्ज वसूल करेगा। इसमें जीएसटी भी शामिल है। यह शुल्क एक वर्ष के लिए निर्धारित है। इंडिया पोस्ट का एटीएम कार्ड खोने की स्थिति में नया एटीएम कार्ड लेने के लिए ग्राहकों को 300 रुपये व जीएसटी चुकाना होगा। एटीएम पिन खोने की स्थिति में इसे दोबारा लेने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। डाकघर शाखा से पिन लेने या फिर डुप्लीकेट पिन बनवाने के लिए 50 रुपये व जीएसटी देना होगा।