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व्याख्याता नियुक्ति घोटाले में गोपाल प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को व्याख्याता नियुक्ति घोटाले में गोपाल सिंह की याचिका खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 02:04 AM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 06:20 AM (IST)
व्याख्याता नियुक्ति घोटाले में गोपाल प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
व्याख्याता नियुक्ति घोटाले में गोपाल प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, रांची : सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को व्याख्याता नियुक्ति घोटाले में आरोपित जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल प्रसाद, व्याख्याता अंजू पुष्पा बा एवं दशरथ प्रसाद अग्रवाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। मामले में सीबीआइ ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, तत्कालीन सदस्य राधा गोविंद नागेश, गोपाल प्रसाद सिंह, शाति देवी, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह, धीरज कुमार समेत 69 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 63 व्याख्याता भी शामिल हैं।

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जेपीएससी व्याख्याता नियुक्ति घोटाला 2008 में हुआ था। जेपीएससी ने 745 व्याख्याताओं के लिए जेट परीक्षा आयोजित की थी। इसमें बड़े पैमाने पर पैरवी हुई। कॉपी पर ओवर राइट कर अंक बढ़ाये गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2013 में घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई। चारा घोटाले में चार पशु चिकित्सकों के बयान दर्ज

जागरण संवाददाता, रांची : सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि की अदालत में गुरुवार को चारा घोटाला आरसी 47/96 से जुड़े मामले में चार पशु चिकित्सक डॉ राजेंद्र बैठा, डॉ चंद्र किशोर, डॉ राकेश कुमार सिन्हा, डॉ संदीप कुमार का बयान दर्ज हुआ। मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये अवैध निकासी से जुड़ा है। इसमें संयुक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित 113 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। करीब 10 पशु चिकित्सकों का बयान दर्ज होना बाकी है। इसके बाद नौकरशाह व नेताओं का बयान दर्ज होगा। चिकित्सकों पर आरोप है कि इन्हीं के दस्तखत से बाउचर पास हुआ था। अलकतरा घोटाले में एचपीसीएल के एचएन सिंह ने दी गवाही

जागरण संवाददाता, रांची : सीबीआइ के विशेष जज दिवाकर पांडेय की अदालत में गुरुवार को अलकतरा घोटाला आरसी 11/97 में एचपीसीएल के अधिकारी एचएन सिंह कीे गवाही दर्ज हुई। शुक्रवार को भी मामले में गवाही होगी। साल 1994 से 1996 के बीच अलकतरा घोटाला का मामला सामने आया था। इसके बाद 1997 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआइ जाच का आदेश दिया था। इन दो वषरें में करीब 3266 मीट्रिक टन अलकतरा का घोटाला हुआ था। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर 20 मार्च 1997 को सीबीआइ ने अलग-अलग पाच प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआइ ने संयुक्त बिहार के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन व उनके निजी सचिव शहाबुद्दीन बेग समेत 18 को नामजद किया था।


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