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जमीन से जुड़े मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को हाई कोर्ट से राहत

Jharkhand High Court News अब इस मामले में आठ सितंबर को सुनवाई होगी। अनामिका गौतम की ओर से इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 28 Jun 2021 12:51 PM (IST)Updated: Tue, 29 Jun 2021 01:04 PM (IST)
जमीन से जुड़े मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को हाई कोर्ट से राहत
Jharkhand High Court News अब इस मामले में आठ सितंबर को सुनवाई होगी।

रांची, राज्य ब्यूरो। देवघर में जमीन खरीदारी से जुड़े मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में चल रही जांच पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि अनामिका गौतम ने देवघर के एलकेसी धाम में अपनी कंपनी के नाम पर जमीन की खरीदारी की है। यह पूरी तरह से सिविल का मामला है, लेकिन देवघर उपायुक्त ने उक्त जमीन की डीड रद करने के साथ-साथ इस मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है, जबकि सिविल मामले में उपायुक्त को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

इसके अलावा इसी जमीन से संबंधित दर्ज अन्य प्राथमिकी को हाई कोर्ट द्वारा पहले ही निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में उक्त प्राथमिकी को भी रद किया जाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने अगली सुनवाई तक अनामिका गौतम के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी।


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