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आज से वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी दोगुनी राशि

रांची, जासं : एक से अधिक वाहन रखने वाले और 15 साल से पुरानी गाड़ियों के लिए ज्यादा पैसे देन होंगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 06:26 AM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 06:26 AM (IST)
आज से वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी दोगुनी राशि
आज से वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी दोगुनी राशि

रांची, जासं : एक से अधिक वाहन रखने वाले और 15 साल से पुरानी गाड़ियों के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। ग्रीन टैक्स के रूप में 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स के तौर पर वाहन मालिकों को री-रजिस्ट्रेशन चार्ज पर अतिरिक्त दस फीसद लगेगा। यह व्यवस्था 24 घंटे के अंदर कभी भी लागू हो जाएगी।

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जिला परिवहन कार्यालय में इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गईं हैं। यानी आपको गाड़ियों का शौक है तो यह अब आपको महंगा पड़नेवाला है। यही नहीं, नए वाहनों पर भी रजिस्ट्रेशन चार्ज को तीन फीसद से बढ़ाकर छह फीसद कर दिया गया है। दोगुने दर पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

15 लाख से अधिक महंगी गाड़ी खरीदने पर तीन फीसद अतिरिक्त टैक्स देना होगा। रजिस्ट्रेशन के छह फीसद के अतिरिक्त तीन फीसद टैक्स देना होगा। दोपहिया वाहनों का टैक्स भी छह फीसद किया गया है।

ऑटो को एक साथ देना होगा। पहले तिमाही और सालाना टैक्स लगता था। पर अब एक साथ दस वर्षो का टैक्स देना होगा। यदि कोई पांच साल तक का टैक्स देता है, तो उससे पांच साल का टैक्स एक साथ ही लिया जाएगा। सालाना टैक्स नहीं देना होगा। सभी टैक्स की दर जीएसटी को छोड़कर जोड़ा जाएगा।

पुराने वाहन पर भी बढ़ा टैक्स ग्रीन टैक्स की नयी व्यवस्था को वाहनों के संग जोड़ा गया है। नए वाहनों के साथ-साथ अब पुराने वाहन भी वाहन मालिकों के लिए भी महंगे पड़ेंगे। व्यावसायिक वाहनों की भी दर निर्धारण किया गया है। गाड़ी और वजन के आधार पर टैक्स चार्ज लगाए जाएंगे। डीलरों को भी इसकी सूचना उपलब्ध करा दी गई है, ताकि वाहनों के विक्रय में नये नियमों का ख्याल रख सकें।

क्या है ग्रीन टैक्स

दरअसल ग्रीन टैक्स पर्यावरण को दोहन से बचाने का एक जरिया है। इसके पीछे का कांसेप्ट यह है कि पुरानी गाड़ियों के कारण जो प्रदूषण होता है टैक्स बढ़ने से इसमें कमी आएगी। पर्यावरण संरक्षण के जो मानक हैं लोग उसका पालन करेंगे।

अन्य शहरों में भी है ग्रीन टैक्स

देश के अन्य शहरों में भी ग्रीन टैक्स लगाया गया है। पड़ोसी राज्य बिहार और यूपी के शहरों में ग्रीन टैक्स लिया जाता है। हालांकि वहां इसका स्वरूप थोड़ा अलग है।

'सारी तैयारियां पूरी हो गई। 24 घंटे में कभी इसे लागू कर दिया जाएगा। पहले की तुलना में रजिस्ट्रेशन चार्ज में बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी दोगुनी हुई हैं।'

संजीव कुमार

जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची


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