Ranchi Court: आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व उत्पाद अधीक्षक को 4 साल जेल
CBI. रांची के पूर्व उत्पाद अधीक्षक अमरनाथ वर्मा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 20 May 2019 11:52 AM (IST)Updated: Mon, 20 May 2019 08:41 PM (IST)
रांची, जेएनएन। आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची के पूर्व उत्पाद अधीक्षक अमरनाथ वर्मा को सीबीआइ की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया। विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को चार साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, पांच लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। फैसले के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया। इस मामले में पांच अगस्त 2004 को सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान 35 लाख 44 हजार की अवैध संपत्ति पकड़ी गई थी। 23 नवंबर 2005 को सीबीआइ ने चार्टशीट दाखिल की थी।
अदालत में खुद की अपनी पैरवी
अदालत में आरोपित ने अपनी पैरवी के लिए वकील नहीं रखा। अपनी पैरवी खुद की। अभियोजन पक्ष के वकील रवि कुमार से खुद जिरह की। एक-एक तथ्य को खुद अदालत के सामने रखा, लेकिन सीबीआइ द्वारा पेश साक्ष्य के जवाब में आरोपित की ओर से कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया।
जुर्माना राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। फैसले के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया। इस मामले में पांच अगस्त 2004 को सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान 35 लाख 44 हजार की अवैध संपत्ति पकड़ी गई थी। 23 नवंबर 2005 को सीबीआइ ने चार्टशीट दाखिल की थी।
अदालत में खुद की अपनी पैरवी
अदालत में आरोपित ने अपनी पैरवी के लिए वकील नहीं रखा। अपनी पैरवी खुद की। अभियोजन पक्ष के वकील रवि कुमार से खुद जिरह की। एक-एक तथ्य को खुद अदालत के सामने रखा, लेकिन सीबीआइ द्वारा पेश साक्ष्य के जवाब में आरोपित की ओर से कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया।
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