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मंत्री सरयू राय ने की वकालत, उपभोक्‍ता मामलों के लिए हो अलग मंत्रालय

Saryu Roy. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्‍ता हितों की रक्षा करने का संकल्‍प लेते हुए मंत्री सरयू राय ने अलग निदेशालय की मांग उठाई।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 24 Dec 2018 05:10 PM (IST)Updated: Mon, 24 Dec 2018 08:36 PM (IST)
मंत्री सरयू राय ने की वकालत, उपभोक्‍ता मामलों के लिए हो अलग मंत्रालय
मंत्री सरयू राय ने की वकालत, उपभोक्‍ता मामलों के लिए हो अलग मंत्रालय

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने उपभोक्ता मामले के लिए अलग से विभाग गठित करने की वकालत की है। उनके अनुसार, कम से कम इसके लिए अलग से निदेशालय तो जरूर हो। तभी उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा संभव हो सकती है। मंत्री सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

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मंत्री ने कहा, जबतक उपभोक्ता मामले के लिए अलग संरचना नहीं होगी तबतक निचले स्तर पर उपभोक्ता अधिकार आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिलों में अलग से जिला उपभोक्ता संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति की भी वकालत की। उनके अनुसार, वर्तमान में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ही यह जवाबदेही निभा रहे हैं, जबकि विभाग के पास आठ ऐसे आपूर्ति पदाधिकारी ही उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने पर भी जोर दिया।

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 के आलोक में मॉडल नियमावली के आलोक में राज्य नियमावली पर कार्मिक व वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। योजना विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। उन्होंने इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा, अब किसी सामग्री का गलत प्रचार करने पर संबंधित अभिनेता-अभिनेत्रियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी। कार्यशाला में विनोबा भावे विवि के कुलपति डा. रमेश शरण तथा कोल्हान विवि के पूर्व कुलपति आरपीपीएन सिंह ने अधिकारों को लेकर उपभोक्ताओं को जागरुक होने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तंत्र विकसित किए जाने पर जोर दिया।

टेलीकॉम, हाउसिंग, ऑनलाइन बिजनेस भी उपभोक्ता अधिकार में शामिल : केंद्र द्वारा लाए जा रहे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 में टेलीकॉम सेवाओं, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन तथा ऑनलाइन बिजनेस को भी उपभोक्ता अधिकारों में लाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 में ये शामिल नहीं थे।

जिला फोरम में खाली हैं अधिसंख्य पद : कार्यक्रम में रांची जिला उपभोक्ता फोरम के एक सदस्य ने अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के पद खाली होने तथा फंड के अभाव का सवाल उठाया। अधिसंख्य जिला फोरम की यही स्थिति है। इसपर मंत्री ने कहा, नियुक्ति न्यायालय के आदेश से बाधित थी। अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने पहली बार फोरमों के लिए राशि का प्रावधान बजट में किए जाने की बात कही।

उत्कृष्ट कार्य करनेवाले पुरस्कृत : उपभोक्ता अधिकार संरक्षण में बेहतर कार्य करनेवाली संस्था अनुसूचित जाति हरिजन मछुआरा संस्थान, जमशेदपुर को 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। वहीं, रांची की किरण सिंह को प्रेमलता उपभोक्ता पुरस्कार तथा बोकारो के चंद्रदेव मांझी को बिरसा मुंडा उपभोक्ता जागरुकता पुरस्कार दिया गया। दोनों को 25-25 हजार के चेक मिले।


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