रांची में खाने-पीने की दुकानों में बिना ग्लव्स व मास्क दुकानदारी की तो लगेगा जुर्माना Ranchi News
Ranchi भ्पदकप छमूेए Jharkhand News कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर नगर निगम ने रणनीति तैयार की है। खाने-पीने की चीजें बेचने वाले फुटपाथ दुकानदारों की चेकिंग के लिए अभियान चलेगा। अभियान को लेकर शनिवार को निगम कार्यालय में इंफोर्समेंट सेल की बैठक हुई।
रांची, जासं। राजधानी रांची में गोलगप्पे से लेकर लिट्टी, चाट बेचने वाले फुटपाथ दुकानदारों को अब ग्लव्स व मास्क पहनकर ही दुकानदारी करनी होगी। बिना मास्क व ग्लव्स के ग्राहकों को खाना खिलाने पर रांची नगर निगम 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूलेगा। रांची नगर निगम ने कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर कवायद शुरू कर दी है। निगम बाजारों में छापेमारी अभियान चलाने जा रहा है। चाट व गोलगप्पे समेत खाने-पीने की अन्य दुकान चलाने वाले दुकानदार अगर बिना ग्लव्स व मास्क के पाए गए, तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
यहां तक कि उनके पास से पॉलिथीन कैरीबैग भी मिला, तो 20 रुपये जुर्माना भरना होगा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार के आदेश पर नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अभियान को लेकर शनिवार को निगम कार्यालय में इंफोर्समेंट सेल की बैठक हुई। बैठक में 51 इंफोर्समेंट अफसर मौजूद थे। सिटी मैनेजर अंबुज सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह से शहर में अभियान चलाया जाएगा। फुटपाथ दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अब दुकान में मास्क, हेयर कैप, ग्लव्स और एप्रन पहनना जरूरी होगा।
डस्टबिन नहीं मिली तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना
सिटी मैनेजर ने कहा कि सभी दुकानों में ब्लू और हरे रंग की डस्टबिन रखने का आदेश दिया गया है। दुकान के आसपास गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों को 500 से एक हजार रुपये तक का फाइन किया जाएगा। दुकानदारों को थर्मोकॉल प्लेट व ग्लास की जगह पेपर प्लेट और पेपर कप का इस्तेमाल करना होगा। अन्य चीजों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।