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कोचांग दुष्कर्म मामले में फादर अल्फोंस दोषी करार, 15 को सुनाई जाएगी सजा

कोचांग में नुक्कड़ नाटक करने आई पांच महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में षडयंत्रकारी फादर अल्फोंस आइंद को अदालत ने दोषी करार दिया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 07 May 2019 05:46 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2019 02:26 PM (IST)
कोचांग दुष्कर्म मामले में फादर अल्फोंस दोषी करार, 15 को सुनाई जाएगी सजा
कोचांग दुष्कर्म मामले में फादर अल्फोंस दोषी करार, 15 को सुनाई जाएगी सजा

खूंटी, जागरण संवाददाता। कोचांग में नुक्कड़ नाटक करने आई पांच महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में षडयंत्रकारी फादर अल्फोंस आइंद को मंगलवार को खूंटी एडीजे राजेश कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। फादर को कोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया। उन्हें खूंटी उपकारा भेज दिया गया है। लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

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उसी दिन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में खूंटी जिले में पांच महिला कार्यकर्ताओं के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फादर अल्फोंस को जमानत दे दी थी। 19 जून 2018 को कोचांग गांव स्थित मिशनरी स्कूल में मानव तस्करी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नाटक किया जा रहा था। नाटक दल में कुल 11 सदस्य थे।

इनमें पांच महिलाएं, तीन लड़के, एक चालक तथा आशा किरण संस्था की दो सिस्टर थीं। फादर तथा जॉन जुनास तिड़ू, बलराम समद, जुनास मुंडा, अनुप सांडी पूर्ति, बाजिद समद उर्फ टकला के षडयंत्र से सबों का अपहरण कर लिया गया। उन्हें अपहरण कर छोटाउली जंगल ले जाया गया। वहां महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। साथ ही उन्हें गंभीर रूप से शाीरीरिक यातनाएं दी गईं।

शरीर के नाजुक अंगों को सिगरेट से दागा गया। पुरुष पीडि़तों के साथ मारपीट की गई। प्यास लगने पर उन्हें पेशाब पीने के लिए विवश किया गया। उन्हें चेतावनी दी गई कि ग्रामसभा तथा पत्थलगड़ी समर्थकों की इजाजत के बिना कार्यक्रम करने के कारण ऐसी सजा दी गई है। घटना में पीएलएफआइ, पत्थलगड़ी समर्थक तथा अल्फोंस को दोषी पाया गया।

फादर अल्फोंस को षडयंत्र में दोषी पाया गया। फादर अल्फोंस 14 मार्च से जमानत पर थे। मंगलवार को उनकी जमानत रद करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अन्य अभियुक्त पहले से जेल में हैं। 15 मई को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। फादर अल्फोंस के खिलाफ इस जघन्य अपराध के सिलसिले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आइंद पर दोषियों को न रोकने और पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित करने में विफल रहने का आरोप था। उन्होंने कथित तौर पर पीडि़तों को दोषियों के साथ जाने के लिए कहा था। साथ ही कहा था कि उन्हें कुछ समय बाद छोड़ दिया जाएगा।

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