खूंटी के कोचांग सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में फादर अल्फोंस सहित 6 बरी Ranchi News
Jharkhand. खूंटी की निचली अदालत ने दुष्कर्म की घटना के दूसरे मामले में बरी किया है। हालांकि अदालत ने एक अन्य मामले उन्हें सजा सुनाई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। खूंटी जिले के कोचांग में पांच महिलाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे मामले में आरोपित फादर अल्फोंस आईंद को बड़ी राहत मिली है। खूंटी की निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में फादर अल्फोंस सहित छह आरोपितों को बरी कर दिया है। बरी होने वालों में फादर अल्फोंस आइंद, बाजी सामद उर्फ टकला, अजुब सांडीपूर्ति, जोनास मुंडा, जॉन जुनास तिड़ू, और बलराम सामद शामिल हैैं।
बता दें कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करानेवाले संजय शर्मा खुद गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंचे थे। इसी को आधार बना कर अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। दरअसल, इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहली दुष्कर्म पीडि़ता की ओर से और दूसरी एनजीओ संचालक संजय शर्मा ने दर्ज कराई थी। पहले मामले में निचली अदालत ने 17 मई 2019 को फादर अल्फोंस सहित छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लेकिन दूसरे मामले में अभियोजन मामला साबित करने में नाकाम रहा। इस कारण अदालत ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान फादर अल्फोंस आइंद की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैैं। सभी पर महिलाओं को जंगल में ले जाकर मारपीट करने, पेशाब पिलाने और बंधक बनाने का आरोप था। अभियोजन की ओर से इस मामले में सिर्फ एक गवाही दर्ज कराई गई थी।
बता दें कि खूंटी में पत्थलगड़ी के दौरान नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक पहुंची पांच महिलाओं के साथ जून 2018 में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें फादर अल्फोंस आइंद सहित छह को आरोपित बनाया गया था।