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हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झटका, चुनाव लड़ने संबंधी याचिका खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट से सजायाफ्ता हरिनारायण राय ने चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक की मांग करते हुए उच्‍च न्‍यायालय में याचिका दाखिल की थी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 11:44 AM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 11:50 AM (IST)
हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झटका, चुनाव लड़ने संबंधी याचिका खारिज
हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झटका, चुनाव लड़ने संबंधी याचिका खारिज

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने संबंधी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हरिनारायण राय ने चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक की मांग करते हुए उच्‍च न्‍यायालय में याचिका दाखिल की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट ने हरिनारायण राय को सजा सुनाई है।

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बता दें कि हरिनारायण राय पर 4.33 करोड़ रुपये के मनीलांड्रिंग का आरोप है। इस मामले में हरिनारायण राय, इनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय तीनों को पांच-पांच साल की सजा और 50-50 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके रांची के आवास को भी जब्‍त किया है। हरिनारायण राय पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उमनी लांड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में हरिनारायण राय के खिलाफ 2011 में आरोप गठित हुआ था।


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