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अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत पर सुनवाई आज Jharkhand News

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन

By Vikram GiriEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 05:10 AM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 05:10 AM (IST)
अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत पर सुनवाई आज Jharkhand News
अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत पर सुनवाई आज Jharkhand News

रांची (राज्य ब्यूरो) । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इलियास हुसैन की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है। वहीं, उनकी पत्नी का दस सितंबर को निधन हो गया है, ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने पूछा कि क्या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल किया गया है।

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प्रार्थी की ओर नहीं में जवाब दिया गया। इसके बाद अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र को अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार 16 सितंबर को निर्धारित की है। बता दें कि 1.57 करोड़ के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनकी ओर से अपील याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई है।


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