एक महीने पहले मिली पेरोल, फिर भी जेल से नहीं निकल पाए इलियास हुसैन
रांची अलकतरा घोटाले में सजा काट रहे संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को एक माह पहले ही पेरोल मिल गई थी लेकिन वे अभी तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि एक अन्य मामले में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से जमानत या पेरोल नहीं दिया गया है।
रांची : अलकतरा घोटाले में सजा काट रहे संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को एक माह पहले ही पेरोल मिल गई थी, लेकिन वे अभी तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि एक अन्य मामले में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से जमानत या पेरोल नहीं दिया गया है।
दरअसल, झारख्ाड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पिछले 16 सितंबर को ही इलियास हुसैन को दो माह की सशर्त पेरोल प्रदान की थी। उनकी ओर से अपनी पत्नी के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल दी गई थी। दस सितंबर को इलियास हुसैन की पत्नी का निधन हो गया था। बता दें कि संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाले के दो मामलों में सजा मिली है। एक मामले में तो हाई कोर्ट से उन्हें पेरोल मिल गई, लेकिन दूसरे मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है। इसलिए अगर प्रार्थी अंतिम बहस के लिए तैयार हैं, तो उनकी अपील पर अंतिम सुनवाई की जा सकती है। अदालत ने कहा था कि इस दौरान पूर्व मंत्री को प्रोविजनल या नियमित जमानत नहीं दी जाएगी। इसके बाद इलियास हुसैन के अधिवक्ता की ओर से अदालत से समय की मांग की गई। लेकिन, जानकारी के अनुसार उक्त मामला सुनवाई के लिए अदालत में सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसकी वजह से इलियास हुसैन अभी तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं।
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