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Jharkhand E-Pass: ऐसे बनाएं एक बार में सीधा 27 मई तक का ई-पास, ये तरीका आजमाएं

Jharkhand E-Pass आज से 27 मई तक झारखंड में लॉकडाउन सख्‍ती के साथ प्रभावी रहेगा। राज्य में रविवार से लेकर 27 मई की सुबह तक आवागमन के लिए सभी प्रकार के निजी वाहनों को ई-पास लेना होगा। सरकार एक बार में 27 मई तक ई-पास जारी कर रही है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 15 May 2021 09:41 PM (IST)Updated: Sat, 15 May 2021 11:37 PM (IST)
Jharkhand E-Pass: ऐसे बनाएं एक बार में सीधा 27 मई तक का ई-पास, ये तरीका आजमाएं
Jharkhand E-Pass: झारखंड में लॉकडाउन के बीच सरकार एक बार में 27 मई तक ई-पास जारी कर रही है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand E-Pass झारखंड में रविवार से लेकर 27 मई की सुबह तक लॉकडाउन में सख्ती के बीच आवागमन के लिए सभी प्रकार के निजी वाहनों को पास की आवश्यकता होगी और इस पास की वैधता कई क्षेत्रों के कामगारों के लिए दोपहर के तीन बजे तक ही है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके उपक्रम को दो बजे तक बंद कर लेने को कहा गया है। दूसरी ओर, आवागमन, शादी-विवाह, अंतिम संस्कार जैसे कार्यों के लिए लिया गया पास एक दिन के लिए मान्य होंगे। जिन कार्यों और उद्योगों को खुले रहने की अनुमति दी गई है वहां नियमित रूप से आनेजाने वाले कर्मियों के लिए एक बार में 27 मई तक का पास बन सकेगा। राज्य सरकार कुल सात प्रकार के कार्यों के लिए पास जारी कर रही है। कृषि कार्य, स्वास्थ्य, फल एवं खाद्यान्न, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, शादी एवं अंतिम संस्कार के लिए पास जारी किया जा रहा है। 

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हेल्थ केयर वर्कर के लिए पास आवश्यक नहीं

सभी सरकारी व निजी अस्पताल में कार्यरत सभी तरह के कर्मियों, मेडिकल हॉल के संचालकों, उसमें काम करनेवाले कर्मियों, ऑक्सीजन के निर्माण और आपूर्ति एवं परिवहन से संबंधित कर्मियों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। इनके लिए संस्थान प्रमुख की ओर से निर्गत पहचान पत्र ही ई-पास का काम करेगा।

चार तरह की यात्राओं के लिए पास

राज्य सरकार चार तरह की यात्राओं के लिए पास निर्गत कर रही है। इनमें राज्य के बाहर जाने के लिए, जिले के बाहर लेकिन राज्य के अंदर जाने के लिए, जिले की सीमा के अंदर आवागमन के लिए और झारखंड के अंदर आने के लिए।

ई-पास की श्रेणी और उनकी वैधता

  • पीडीएस डीलर : 27 मई तक 6 बजे से तीन बजे के लिए
  • पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • फल, सब्जी, गल्ले की दुकान : 27 मई तक तीन बजे तक
  • होटल, रेस्टूरेंट, ढाबा : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • खनन क्षेत्र के कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • निर्माण क्षेत्र के कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • उद्योगों से संबद्ध कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • निर्माण सामग्री विक्रेता : 27 मई तक दोपहर 3 बजे तक
  • कृषि उत्पाद विक्रेता : 27 मई तक दोपहर 3 बजे तक
  • वाहन मरम्मत से संबंधित कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • अनुमति प्राप्त सामग्रियों के खरीदार : 6 बजे से 3 बजे के बीच दो घंटे के लिए
  • सरकारी कर्मी : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • बिजली, जलापूर्ति एवं टेलीकॉम सेवा : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • मीडिया कर्मी, कुरियर एवं सुरक्षा सेवा : 27 मई तक कोई समय सीमा नहीं
  • विवाह के लिए : एक दिन की वैधता
  • अंतिम संस्कार के लिए : एक दिन की वैधता
  • एयर, रेल यात्रा के लिए : एक दिन की वैधता

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