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डोमिसाइल मामले में हाजिर हुए बंधु तिर्की, नहीं हुई गवाही

रांची : डोमिसाइल मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की अपर न्यायायुक्त टी हसन की अदालत में सोमवार क

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Nov 2017 03:01 AM (IST)Updated: Tue, 21 Nov 2017 03:01 AM (IST)
डोमिसाइल मामले में हाजिर हुए बंधु तिर्की, नहीं हुई गवाही
डोमिसाइल मामले में हाजिर हुए बंधु तिर्की, नहीं हुई गवाही

रांची : डोमिसाइल मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की अपर न्यायायुक्त टी हसन की अदालत में सोमवार को उपस्थित हुए। मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला वर्ष 2002 का है। कोर्ट में गवाही होनी थी, लेकिन गवाह नहीं आए। उनके अधिवक्ता मुकेश कुमार ने कहा कि बंधु के खिलाफ डोमिसाइल को लेकर आगजनी, तोड़फोड़, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने आदि का आरोप लगा है।

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उल्लेखनीय है कि डोमिसाइल मामले को लेकर हटिया के आदर्श नगर सिठियो में दो गुटों में संघर्ष को लेकर 24 जुलाई 2002 को हटिया थाना कांड संख्या 143/2002 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें बंधु तिर्की सहित 12 आरोपी शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए नाजायज मजमा लगाने, दंगा फसाद करने, जानलेवा हमला, आगजनी, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने व बम फोड़ने का आरोप है। इसमें बंधु के अलावा देवकुमार धान, संजय कुमार सिन्हा, लाल प्रेम नाथ शाहदेव, फुरका अंसारी, उरेक एक्का, जाकिर अंसारी, अशोक कुमार सिंह, जहांगीर अंसारी, दीपक कुमार सिंह, जहांगीर अंसारी, जगदीश गोप आरोपी हैं। गवाह के रूप में एससी मिश्रा, सत्यदेव पांडेय, जयनाथ पांडेय, केडी उरांव, रघुनाथ उरांव हैं। गवाही के लिए अदालत से इन्हें समन जारी किया गया है, लेकिन न्यायालय में गवाही देने नहीं आ रहे हैं।


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