Move to Jagran APP

सरकार बताए, संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या है योजना : हाई कोर्ट

रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में चिकित्सक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Aug 2020 01:36 AM (IST)Updated: Tue, 25 Aug 2020 06:21 AM (IST)
सरकार बताए, संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या है योजना : हाई कोर्ट
सरकार बताए, संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या है योजना : हाई कोर्ट

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में चिकित्सक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि संविदा पर काम कर रहे चिकित्सकों को नियमित करने की सरकार की क्या योजना है। कोर्ट ने 17 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस याचिका के अंतिम परिणाम से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी।

loksabha election banner

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वे संविदा पर काम कर रहे हैं। जेपीएससी की ओर से चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है, ऐसे में उन्हें उम्र में छूट देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए। इसपर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि चिकित्सक नियुक्ति के लिए तीन अगस्त से साक्षात्कार प्रारंभ हुआ था, जो समाप्त होने वाला है। उम्र में छूट देने का नीतिगत मामला सरकार से संबंधित है। इसपर अदालत ने सरकार को जवाब देने का निर्देश देते हुए पूछा है कि संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या योजना है। वहीं, अदालत ने जेपीएससी से पूछा कि इस मामले में उम्र में छूट क्यों नहीं दी जा सकती है। दोनों को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब दाखिल करना है। बता दें कि डॉ. अमित कुमार सिन्हा व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने देने और उम्र में छूट दिए जाने की गुहार लगाई गई है।

-----------------


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.