सरकार बताए, संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या है योजना : हाई कोर्ट
रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में चिकित्सक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है।
रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में चिकित्सक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि संविदा पर काम कर रहे चिकित्सकों को नियमित करने की सरकार की क्या योजना है। कोर्ट ने 17 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस याचिका के अंतिम परिणाम से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वे संविदा पर काम कर रहे हैं। जेपीएससी की ओर से चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है, ऐसे में उन्हें उम्र में छूट देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए। इसपर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि चिकित्सक नियुक्ति के लिए तीन अगस्त से साक्षात्कार प्रारंभ हुआ था, जो समाप्त होने वाला है। उम्र में छूट देने का नीतिगत मामला सरकार से संबंधित है। इसपर अदालत ने सरकार को जवाब देने का निर्देश देते हुए पूछा है कि संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या योजना है। वहीं, अदालत ने जेपीएससी से पूछा कि इस मामले में उम्र में छूट क्यों नहीं दी जा सकती है। दोनों को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब दाखिल करना है। बता दें कि डॉ. अमित कुमार सिन्हा व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने देने और उम्र में छूट दिए जाने की गुहार लगाई गई है।
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