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दिव्यांगों को नामांकन में पांच साल की छूट, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Jharkhand. उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छूट दी जाएगी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 03:19 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 03:19 PM (IST)
दिव्यांगों को नामांकन में पांच साल की छूट, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
दिव्यांगों को नामांकन में पांच साल की छूट, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगों को नामांकन में पांच साल की छूट दी जाएगी। उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे शिक्षण संस्थानों तथा निजी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों को नामांकन में पांच साल की छूट देनी होगी।

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इसके लिए 40 फीसद दिव्यांगता का बेंच मार्क तय किया गया है। बताते चलें कि निश्शक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगों के आरक्षण का प्रावधान कार्मिक विभाग के आदेश के तहत लागू किया गया है। आयु सीमा में पांच साल के छूट के निर्धारण की जिम्मेदारी उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दी गई थी। लेकिन विभाग ने अभी तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया था।


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