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ढुलू महतो ने राज्यसभा चुनाव में शामिल होने की हाई कोर्ट से मांगी अनुमति

ढूलू महतो की याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 24 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकार ने विधायक पर यौन शोषण सहित 39 मामले लंबित बता अंतरिम राहत से इन्‍कार किया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 20 Mar 2020 07:04 PM (IST)Updated: Fri, 20 Mar 2020 08:42 PM (IST)
ढुलू महतो ने राज्यसभा चुनाव में शामिल होने की हाई कोर्ट से मांगी अनुमति
ढुलू महतो ने राज्यसभा चुनाव में शामिल होने की हाई कोर्ट से मांगी अनुमति

रांची, राज्य ब्यूरो। बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को ढुलू महतो की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उनकी ओर से पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ढुलू महतो की ओर से अदालत को बताया गया कि वह एक जन प्रतिनिधि हैं।

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राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके खिलाफ गलत मामले दर्ज किए गए हैं। निचली अदालत से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है। कहा गया कि 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव है। इसमें उन्हें हिस्सा लेना है। ऐसे में उनके खिलाफ चल रहे सभी मामलों पर रोक लगाते हुए पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया जाना चाहिए। इसका सरकार की ओर से विरोध किया गया है।

अदालत को बताया गया कि ढुलू महतो पर 39 आपराधिक मामले लंबित हैं। उनके खिलाफ यौन उत्पीडऩ का भी मामला दर्ज है। पीडि़ता को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसे में उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने सरकार से सभी बिंदुओं पर 24 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि ढुलू महतो ने अपने खिलाफ इस साल दर्ज सभी मामलों की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।


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