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देवघर भूमि घोटाला मामले में लॉकडाउन के बाद सुनवाई

रांची देवघर भूमि घोटाले के आरोपितों की याचिकाओं पर अब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई लॉकडाउन के बाद होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सोमवार को इस मामले में आशिक सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 01:43 AM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 01:43 AM (IST)
देवघर भूमि घोटाला मामले में लॉकडाउन के बाद सुनवाई
देवघर भूमि घोटाला मामले में लॉकडाउन के बाद सुनवाई

रांची : देवघर भूमि घोटाले के आरोपितों की याचिकाओं पर अब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई लॉकडाउन के बाद होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सोमवार को इस मामले में आशिक सुनवाई हुई। इस दौरान प्राíथयों की ओर से समय दिए जाने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई लॉकडाउन के बाद निर्धारित की है।

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दरअसल, देवघर भूमि घोटाला मामले में देवघर के तत्कालीन अंचलाधिकारी सिद्धार्थ शकर चौधरी, सुनील कुमार खवारे व अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि आरोपियों द्वारा सरकारी जमीन की हेराफेरी कर बेच दिया गया था। इस मामले की जाच सीबीआइ कर रही है।

--------------- रिश्वतखोरी के मामले में अपील याचिका पर हुई सुनवाई

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में मंगलवार को रिश्वत लेने के मामले में सजायाफ्ता तत्कालीन एसडीओ शंभू राम की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने उनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया। अपील याचिका में शंभू राम की ओर से जमानत के लिए भी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आइए) दाखिल की गई है। दरअसल, शंभू राम आरईओ में एसडीओ पद पर कार्यरत थे। विभागीय काम करने वाली कंपनी एकता कांट्रैक्टर से राशि निर्गत करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 41 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी मामले में एसीबी की विशेष अदालत ने 25 फरवरी 2020 को चार साल की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। उनकी अपील याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है।

-------------- दो साइबर अपराधियों को मिली जमानत

रांची : बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले दो साइबर अपराधियों को मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोनों मामले में आरोपितों के करीबी रिश्तेदार ही जमानतदार होंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने इनके जेल की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है। बता दें कि साइबर अपराधी देवघर के राहुल मंडल व धनबाद के तूफान रविदास ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इन पर बैंक अधिकारी बनकर खाते से पैसा उड़ाने का आरोप है।

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