चिटफंड कंपनी अलकेमिस्ट की जांच पर लगी रोक को हटाने की मांग
सीबीआइ ने याचिका दाखिल कर अदालत से लगाई गुहार कहा- अलकेमिस्ट की याचिका सुनवाई योग्य नहीं ह
सीबीआइ ने याचिका दाखिल कर अदालत से लगाई गुहार, कहा- अलकेमिस्ट की याचिका सुनवाई योग्य नहीं, हटे रोक
रांची, राज्य ब्यूरो : चिटफंड कंपनी अलकेमिस्ट के खिलाफ सीबीआइ जांच पर लगी रोक को वापस लेने की मांग करते हुए सीबीआइ की ओर से गुरुवार को हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। सीबीआइ की याचिका में कहा गया है कि अल्केमिस्ट की ओर से दाखिल रिव्यू पीटिशन मेटेनेबल नहीं है। ऐसे में अदालत द्वारा स्थगन आदेश को वापस लिया जाए, ताकि जांच पूरी की जा सके।
दरअसल, पूर्व में हाई कोर्ट ने अलकेमिस्ट के खिलाफ सीबीआइ जांच पर रोक लगा दी थी। इससे पहले जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में अलकेमिस्ट की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है। चिटफंड कंपनी अलकेमिस्ट की ओर से याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान अलकेमिस्ट की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनको इस मामले में पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि जब इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी, उस समय इस मामले में आप आरोपित थे। इसलिए आपका पक्ष सुनने की जरूरत नहीं है।
वहीं, मामले में पुलिस की जांच को सिर्फ सीबीआइ को जांच के लिए ट्रांसफर किया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान अपने-अपने दस्तावेज के साथ अदालत में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।