बिहार के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह मामले में प्रतिवादी की बहस पूरी, 18 काे फिर सुनवाई Ranchi News
Jharkhand. विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित तीन को उम्रकैद की सजा मिली है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। बुधवार को विधायक की पत्नी चांदनी देवी की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। उस दिन प्रभुनाथ सिंह की ओर से चांदनी देवी की बहस का जवाब दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान चांदनी देवी के अधिवक्ता की ओर से प्रभुनाथ सिंह के उस बहस का जवाब दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रभुनाथ सिंह के भाई रितेश सिंह को 13 साल बाद कोर्ट में गवाह ने पहचाना था। जबकि, उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था। चांदनी देवी की ओर से कहा गया कि प्राथमिकी दर्ज कराने के दौरान रितेश का नाम नहीं जानते थे, इसलिए ऐसा हुआ।
वहीं, इस मामले में आरोपित सुधीर कुमार ने पुलिस को दिए अपने स्वीकारोक्ति बयान में रितेश सिंह का नाम लिया था। इसके बाद प्रतिवादी चांदनी देवी की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अब प्रभुनाथ सिंह की ओर से 18 दिसंबर को बहस पूरी की जाएगी। बता दें कि विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह तथा उनके भाई दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ तीनों ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है।