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किशोरी की जलकर मौत मामले में गैर इरादतन हत्या और बाल मजदूरी की FIR

सीसीएल की डाइटिशियन के घर किशोरी के जलने के मामले में सीडब्ल्यूसी ने केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।इस मामले में गैर इरादतन हत्या और बाल मजदूरी की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 09:39 AM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 09:39 AM (IST)
किशोरी की जलकर मौत मामले में गैर इरादतन हत्या और बाल मजदूरी की FIR
किशोरी की जलकर मौत मामले में गैर इरादतन हत्या और बाल मजदूरी की FIR

रांची, जासं। सीसीएल गांधीनगर कॉलोनी में रहने वाली सीसीएल अस्पताल की डाइटीशियन डॉ. सोमापिका दास के घर रह रही 15 वर्षीय किशोरी मौसमी बाउरी की जलकर मौत मामले में गैर इरादतन हत्या, बाल मजदूरी, बंधुवा मजदूरी और जेजे एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि सोमापिका दास किशोरी को पढ़ाने लिखाने की बात कह पुरुलिया से रांची लाकर रखा था, लेकिन उससे घरेलू काम करवाया जाता था। उसे घर में अकेली बंद कर डॉक्टर ड्यूटी पर जाती थीं। एक चाबी देकर जाने की बात कहती हैं, लेकिन जांच में पाया गया कि दूसरी चाबी किशोरी मौसमी के पास से या कमरे में नहीं मिली थी। घटना के दिन अगर उसके पास चाभी होती, तो उसकी जान बच सकती थी।

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 बता दें कि एफआइआर दर्ज करने के लिए बीते 24 नवंबर को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने संज्ञान लिया था। सीडब्ल्यूसी की ओर से गोंदा थाने को निर्देश दिया गया था कि मामले में बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी का केस दर्ज कर छानबीन की जाए। इसके लिए सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष रूपा वर्मा ने गोंदा थाने को पत्र भेजा था। इसके बाद गोंदा थाना के एएसआइ राजेश कुमार राय ने खुद वादी बनकर केस दर्ज कराया है।


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