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B.Tech छात्रा से दुष्कर्म व निर्मम हत्या मामले में 20 को फैसला Ranchi News

Jharkhand. CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। अदालत ने फैसले के लिए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 19 Dec 2019 08:46 AM (IST)Updated: Thu, 19 Dec 2019 05:31 PM (IST)
B.Tech छात्रा से दुष्कर्म व निर्मम हत्या मामले में 20 को फैसला Ranchi News
B.Tech छात्रा से दुष्कर्म व निर्मम हत्या मामले में 20 को फैसला Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने के मामले में 20 दिसंबर को फैसला आएगा। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र के कोर्ट में बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसले के लिए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में आरोपित राहुल राय उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया था।

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सीबीआइ ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दस दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी की थी। जांच अधिकारी ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआइ 23 वर्षीय आरोपी को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर 22 जून को रांची लेकर पहुंची थी। इसके बाद उसे बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया गया था। 16 दिसंबर 2016 को मामला प्रकाश में आया था।

हत्या के कुछ घंटों बाद घटनास्थल पर गया था आरोपित

घटना के कुछ घंटों बाद आरोपित राहुल अपने दोस्त अक्षय कुमार के साथ स्कूटी से मौके पर पहुंचा था। उस समय युवती के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। अक्षय कुमार ने अदालत में अपनी गवाही में ये बातें कही है। उसने कहा कि घटना की शाम में राहुल पटना चला गया था। वहां से फोन कर पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी लेता था। अक्षय कुमार बूटी बस्ती में ही रहता है।

बताया कि घटना के कुछ दिन कुछ दिन पहले आरोपित राहुल बिहार के नालंदा से रांची आया था। रांची आने पर उससे संपर्क किया और एक किराये का रूम दिलाने को कहा। तुरंत रूम नहीं मिलने पर मोहल्ले के ही एक मंदिर के पीछे वाले कमरे में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करा दी। मंदिर में रहने के दौरान मोहल्ले के बच्चों से लड़की के बारे में पूछता था। इस हरकत पर दो बार उसे डांटा भी था।

किराए पर मकान के लिए पहुंचा था आरोपित

इस मामले में बीटेक छात्रा की दो बहनों की भी गवाही अदालत में दर्ज की गई है। एक बहन ने अदालत को बताया कि घटना के कुछ दिन पहले आरोपित राहुल किराए का कमरा लेने के लिए उसके घर आया था। परिवार वालों ने लड़के को कमरा देने से मना कर दिया। उसी दिन के बाद से कई बार अहसास हुआ कि राहुल उसकी बहन का पीछा कर रहा है। घटना से पहले घर के आसपास उसे घूमते हुए भी देखा था। वहीं, घटना के बाद से उसे कभी नहीं देखा गया।


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