Move to Jagran APP

सीएम हेमंत सोरेन के मानहानि मामले में ट्विटर के खिलाफ पेपर पब्लिकेशन का कोर्ट ने दिया आदेश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई।हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को ट्विटर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने पर रोक लगाने की मांग की है।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Mon, 21 Dec 2020 06:05 PM (IST)Updated: Mon, 21 Dec 2020 06:05 PM (IST)
सीएम हेमंत सोरेन के मानहानि मामले में ट्विटर के खिलाफ पेपर पब्लिकेशन का कोर्ट ने दिया आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई

 रांची(राज्य ब्यूरो)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता से कोर्ट के समक्ष आवेदन देकर आग्रह किया गया कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर रोक लगाई जाए।

loksabha election banner

अदालत की ओर से निशिकांत दूबे के अधिवक्ता से जवाब मांगा गया। निशिकांत दूबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने इसके लिए अदालत से दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2021 निर्धारित की है। इस दौरान सब जज वन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे ट्विटर के खिलाफ पेपर पब्लिकेशन कराएं ताकि इस मामले में ट्विटर की भी उपस्थिति उनके अधिवक्ता के माध्यम से सुनिश्चित हो सके।

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराते हुए सौ-सौ करोड़ रुपये का दावा किया है। हालांकि इस मामले में निशिकांत दुबे और फेसबुक की ओर से अदालत में लिखित जवाब दाखिल कर दिया गया है। लेकिन ट्विटर की ओर से अभी तक अदालत में पक्ष नहीं रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक याचिका दाखिल कर सांसद निशिकांत को ट्विटर पर उनके खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी करने से रोकने की मांग की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.