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बिना विधि शाखा की सलाह के संविदा कर्मियों की फाइल बढ़ाने पर सहायक नगर आयुक्त को मेयर ने लगाई फटकार

मेयर ने मीटिग कर की नगर निगम की स्थापना समिति की समीक्षा। - उठा संविदा कर्मियों के कार्य

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Dec 2020 07:35 AM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2020 07:35 AM (IST)
बिना विधि शाखा की सलाह के संविदा कर्मियों की फाइल बढ़ाने पर सहायक नगर आयुक्त को मेयर ने लगाई फटकार
बिना विधि शाखा की सलाह के संविदा कर्मियों की फाइल बढ़ाने पर सहायक नगर आयुक्त को मेयर ने लगाई फटकार

- मेयर ने मीटिग कर की नगर निगम की स्थापना समिति की समीक्षा

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- उठा संविदा कर्मियों के कार्य विस्तार का मुद्दा

जागरण संवाददाता, रांची : नगर निगम की संविदा कर्मियों को कार्य विस्तार देने की फाइल सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार ने बिना विधि शाखा की सलाह लिए आगे बढ़ा दी। स्थापना समिति की समीक्षा बैठक में इस बात की जानकारी होने पर मेयर आशा लकड़ा आगबबूला हो गई। उन्होंने सहायक नगर आयुक्त को जमकर फटकार लगाई। स्थापना शाखा के अधिकारी को संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का कार्य विस्तार झारखंड नगरपालिका अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत ही करने के निर्देश दिए। सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार को फटकार लगाते हुए मेयर ने कहा कि वो स्थापना शाखा के साथ ही विधि शाखा के भी प्रभारी हैं। इसके बाद भी झारखंड नगरपालिका अधिनियम की अनदेखी कर संविदा पर कार्यरत कर्मियों के कार्य विस्तार का फाइल बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेयर ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की गलती पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने नगर निगम में संविदा व अनुकंपा कर्मियों का पूरा ब्योरा दो दिन में देने के निर्देश दिए हैं। तीन साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की भी सूची भी मांगी है। बैठक में उप नगर आयुक्त कुंवर पाहन, सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार, मनोज राय, श्यामसुंदर ठाकुर, पूनम कच्छप, शशिकांत कुमार, नरेश राम समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे

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भविष्य में गलती होने पर वेतन काटने की चेतावनी

मेयर ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को कार्य विस्तार देने से पहले मामले को नगरपालिका अधिनियम के तहत स्थायी समिति की बैठक में लाया जाए। उसके बाद ही उनके कार्य विस्तार से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार व नगर विकास विभाग को भेजा जाए। भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ीं पाई जाने पर संबंधित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रोक दिया जाएगा। मेयर ने यह भी कहा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का कार्य विस्तार भी स्थायी समिति के परामर्श से ही होना चाहिए। पूर्व उप नगर आयुक्त ने मनमानी करते हुए संबंधित कर्मियों के कार्य विस्तार से संबंधित फाइल डीएमए भेज दी। मेयर ने संबंधित फाइल पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार व नगर विकास विभाग के अधिकारी को पत्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के कार्यों को बेहतर तरीके से वार्ड पार्षद ही बता सकते हैं। ऐसे में स्थायी समिति का परामर्श अधिनियम समेत लेना अनिवार्य है ।

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मेयर ने सहायक नगर आयुक्त को किया था शोकाज

मेयर ने गत सात दिसंबर को सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार को कार्य विस्तार से संबंधित फाइल बढ़ाने को लेकर शोकाज किया था। अधिकारियों ने भी कहा था कि आगे से झारखंड नगरपालिका अधिनियम का पालन करते हुए ही कार्य विस्तार से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी फाइल बढ़ा दी गई।


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