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घर से बाहर हैं तो दो दिन में आ जाएं झारखंड, 16 से बंद होंगी बसें; निजी वाहनों के लिए पास होगा जरूरी

Jharkhand E Pass Jharkhand Lockdown झारखंड में 16 से आवागमन मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को प्रतिबंध के पूर्व आवश्यक कार्य निपटाने के लिए दो दिनों का समय दिया है। जिले के बाहर हो या भीतर आने-जाने के लिए ई-पास जरूरी है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 13 May 2021 07:51 PM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 08:20 PM (IST)
घर से बाहर हैं तो दो दिन में आ जाएं झारखंड, 16 से बंद होंगी बसें; निजी वाहनों के लिए पास होगा जरूरी
Jharkhand E Pass, Jharkhand Lockdown जिले के बाहर हो या भीतर, आने-जाने के लिए ई-पास जरूरी है।

रांची,  राज्य ब्यूरो। Jharkhand E Pass, Jharkhand Lockdown अगर आप घर से बाहर हैं, दूसरे शहर, दूसरे जिले या दूसरे राज्य में हैं तो दो दिनों के भीतर झारखंड में अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। आपको 15 मई की शाम तक ही बसों की सुविधा मिलेगी। इसके बाद आप जहां हैं, वहीं फंस जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हीं वजहों से लोगों को आवश्यक कार्य निपटाने के लिए 13 मई से 15 मई तक का समय दिया है। हालांकि, इस दरम्यान पहले से चला आ रहा प्रतिबंध जारी रहेगा।

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कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी 16 मई की सुबह छह बजे से सभी तरह के यात्री परिवहन को 27 मई तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। निजी वाहन से आने-जाने वालों को ई-पास दिखाना होगा। अंतरराज्यीय और अंतर जिला बसों का पहिया थम जाएगा। शहर से बाहर हो या शहर के भीतर, अगर आपको आना-जाना करना अनिवार्य है तो आपको झारखंड सरकार के पोर्टल पर जाकर ई-पास डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किए तो पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन का मामला दर्ज हो जाएगा।

सभी जिले की सीमा पर बनेगा चेक-पोस्ट, रोके व टोके जाएंगे वाहन चालक

आगामी 16 मई से सभी जिला की सीमा पर चेक-पोस्ट शुरू हो जाएगा। यहां हर तरह के वाहन रोके जाएंगे। बिना ई-पास व वाजिब कारण से घूमने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होगी। पुलिस मुख्यालय ने इस गाइडलाइंस की सख्ती के लिए अतिरिक्त बल देने पर विचार कर रहा है, ताकि गाइडलाइंस का पालन कराया जा सके।

16 मई से सिर्फ घर व कोर्ट में होगी शादी, 11 से ज्यादा लोग जुटे तो होगी कार्रवाई

अभी 15 मई तक जो शादियां होने वाली हैं, वह जैसे चल रही हैं, चलती रहेंगी। अभी 50 लोगों को शादी-विवाह में शामिल होने की अनुमति मिली हुई है और यह आदेश 15 मई तक ही प्रभावी रहेगा। आगामी 16 मई से 27 मई के बीच जो भी शादी-विवाह होंगे वे या तो घर में होंगे या कोर्ट में। किसी पब्लिक प्लेस, कम्यूनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल में शादी-विवाह की अनुमति नहीं दी गई है। डीजे, लाउडस्पीकर व पटाखा प्रतिबंधित हो जाएगा। शादी समारोह में 11 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। इनमें केवल दूल्हा-दुल्हन पक्ष के लोग रहेंगे। इसके लिए शादी-विवाह के तीन दिन पहले नजदीक के पुलिस स्टेशन को सूचना देनी पड़ेगी। यह प्रतिबंध 16 मई से प्रभावी होगा।


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