बीडीओ-सीओ देंगे पेंशन योजनाओं की स्वीकृति, पारा शिक्षकों का बनेगा कल्याण कोष, पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले
बुधवार को रघुवर कैबिनेट ने कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना को स्वीकृति मिली है।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को 22 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। प्रमुख तौर पर झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली को संशोधित करते हुए निर्धारित लगान की दरों में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी हर तीन साल पर होती है। दूसरी ओर, राज्य में संचालित केंद्रीय और राज्यस्तरीय पेंशन योजनाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।
कैबिनेट ने इसके लिए तैयार प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया है कि ग्रामीण इलाकों में पेंशन की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से दी जाएगी, जबकि शहरी क्षेत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी जानकारी कैबिनेट की बैठक के बाद दी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों में अधिसंख्य इसी विभाग से संबंधित थे। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी फैसलों की जानकारी दी।
इन पेंशन योजनाओं पर पड़ेगा असर
- मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी/एड्स पीडि़त व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
- स्वामी विवेकानंद निश्शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिए बीमा राशि का भुगतान कल्याण कोष से
राज्य में काम कर रहे पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत झारखंड में कार्यरत अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा बीमा योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग करेगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 रुपये वार्षिक है। दोनों राशि मिलाकर 342 रुपये प्रति पत्रकार की राशि का भुगतान झारखंड पत्रकार कल्याण कोष से किया जाएगा। पत्रकारों के किसी भी कारण से मौत की स्थिति में उनके परिजनों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। दुर्घटना में मौत की स्थिति पर राशि चार लाख रुपये होगी। बीमा योजना की जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव सुनील वर्णवाल ने दी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के सेवा की अधिकतम उम्र सीमा अब 62 वर्ष होगी।
- सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षक/बीआरपी/सीआरपी एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मियों के कल्याण के लिए कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति दी गई। इसमें सरकार ने शुरुआती राशि 10 करोड़ रुपये देकर की है। इस राशि को फिक्स करने के बाद इससे प्राप्त ब्याज को इनके कल्याण पर खर्च किया जाएगा।
इंजीनियर और डॉक्टर सेवा से बर्खास्त
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा के पूर्व सहायक अभियंता आमोद कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आमोद कुमार को दहेज लेने के मामले में 10 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है। दूसरी ओर, रांची सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉ. प्रतीक कुमार को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वे बगैर सूचना और अनुमति के लगातार अनुपस्थित चल रहे थे।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जुगसलाई सीवरेज परियोजना एवं ड्रेनेज परियोजना को एकीकृत करते हुए 92.27 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- चतुर्थ झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 13 सितंबर 2019 को नवनिर्मित झारखंड विधानसभा के सेंट्रल हॉल के स्थान पर झारखंड विधानसभा के सभा वेश्म में आहूत किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
- राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखंड, रांची में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ. एके बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।