रघुवर सरकार ने खोला खजाना, आंगनबाड़ी वकर्स का मानदेय बढ़ा-शहरी निकायकर्मियों को 7वां वेतनमान; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले
राज्य कैबिनेट के इस फैसले का लाभ 35881 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका को अब 6400 रुपये लघु सेविका को 4700 रुपये और सहायिका को 3200 रुपये मिलेंगे।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका, लघु आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को तोहफा देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की हुई बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। आंगनबाड़ी सेविका और लघु सेविका के मानदेय में 500-500 रुपये की वृद्धि की गई है जबकि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 250 रुपये बढ़ाया गया है।
इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने शहरी निकाय के कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने सहित कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मानदेय में वृद्धि के बाद आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 6400 रुपये, लघु आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 4700 रुपये और सहायिका का मानदेय 3200 रुपये हो जाएगा। राज्य कैबिनेट के इस फैसले का लाभ 35,881 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिलेगा।
वहीं, सरकार के इस फैसले से 2551 लघु़ सेविका लाभान्वित होंगी। इस बदलाव से सरकार पर 33.82 करोड़ रुपये का वार्षिक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अन्यान्य प्रस्ताव के तहत कैबिनेट ने बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की उपयोगिता पर स्वास्थ्य विभाग से समीक्षा कर रिपोर्ट तलब की है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत कैबिनेट ने शहरी निकाय के कार्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। आर्थिक तौर पर यह फैसला एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा लेकिन कागजी तौर पर जनवरी 2016 से ही लागू होगा।
मतलब यह कि प्रोन्नति और वेतनवृद्धि की गणना 2016 से होगी लेकिन लाभ अप्रैल 2019 से मिलेगा। सरकार के इस निर्णय का लाभ दो हजार से अधिक शहरी निकाय के कर्मियों को होगा। सातवें वेतनमान का लाभ देने से राज्य सरकार पर 12 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त के लिए तैयार झारखंड आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2019 के सूत्रण की स्वीकृति दी गई।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य खाद्य संरक्षा सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- गोड्डा जिला अंतर्गत ठाकुरगंगटी अंचल के मौजा भगवानपुर एवं बहादुरचक में 2.87 एकड़ भूमि के बदले 60.22 लाख रुपये लेकर अडाणी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया गया। ताप विद्युत परियोजना के लिए बूस्टर पंपिंग स्टेशन का निर्माण इस भूखंड पर होना है।
- विधानसभा चुनाव 2019 एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित जागरूकता अभियान के लिए 6 करोड़ रुपये मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
- पांकी विधानसभा उप चुनाव 2016, कोलेबिरा एवं सिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2018, नगरपालिका (आम एवं उप) चुनाव, 2018 तथा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका उप निर्वाचन, 2018 में प्रतिनियुक्त किए गए गृह रक्षकों के लंबित कर्तव्य भत्ता के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ 5 लाख 75 हजार 740 रुपए के निकासी के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम च्योति योजना के लिए रुपए 3696.22 करोड़ की स्वीकृत योजना में अतिरिक्त राशि रुपए 469.78 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप रुपए 4166 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और राज्यांश के रूप में इस राशि की निकासी की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में महाधिवक्ता कार्यालय के अधीन राज्य सरकार के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों के भुगतान के लिए झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रुपये अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड नगर निवेशन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रित को दी गई 5-5 लाख आर्थिक सहायता की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इनके नाम क्रमश: राहुल प्रियदर्शी (दुमका), रामानंद पांडेय (हजारीबाग), अखिलेश प्रताप सिंह (चतरा) एवं विजय शर्मा (रामगढ़) हैं।