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शराब की बिक्री बढ़ा राजस्व बढ़ाएगी सरकार, नकली शराब के खिलाफ बढ़ेगी सख्ती

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा की

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Dec 2020 12:06 AM (IST)Updated: Fri, 18 Dec 2020 12:06 AM (IST)
शराब की बिक्री बढ़ा राजस्व बढ़ाएगी सरकार, नकली शराब के खिलाफ बढ़ेगी सख्ती
शराब की बिक्री बढ़ा राजस्व बढ़ाएगी सरकार, नकली शराब के खिलाफ बढ़ेगी सख्ती

राज्य ब्यूरो, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि राज्य में नकली शराब बनाकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। अवैध रूप से बनाई गई नकली शराब के सेवन से होने वाले संभावित खतरों से लोगों को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। शराब की बिक्री में पारदर्शिता बरतने के लिए शराब दुकानों पर रेट चार्ट डिस्प्ले करने और छापेमारी में उत्पाद सिपाहियों के अलावा होमगार्ड के जवानों की सेवा लेने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जहां नकली शराब बनाई जाती है, वहां साप्ताहिक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने और अवैध व नकली शराब बनाने वाले क्षेत्रों में प्रशासन की छापेमारी का भी आदेश दिया गया है।

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बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व संग्रहण के प्रमुख विभागों में से एक है। विभाग आवश्यकता का आकलन करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्तियों का कार्य प्रारंभ करे, ताकि राजस्व संग्रहण कार्य के प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। ----

कम कीमत वाली विदेशी शराब भी होगी उपलब्ध, महुआ शराब भी दुकानों में बिकेगी

विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रजेंटेशन के माध्यम से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की वर्तमान स्थिति और नई कार्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 मे उत्पाद रसायन प्रयोगशाला प्रारंभ की जानी है इसके लिए ई-निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। अवैध विदेशी मदिरा को रोकने के लिए 70 से 80 रुपये तक के रेंज में विदेशी मदिरा प्रचारित करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। झारखंड राज्य में सभी डिस्टीलरीज/ब्रीवरी तथा बॉटलिग लाइसेंस इकाइयों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मास फॉलोमीटर, रडार लेवल ट्रांसमीटर एवं सेंसर बेस्ड बोतल काउंटर आदि एक अप्रैल 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। महुआ से बनी देसी शराब की बिक्री के लिए ओडिशा की तरह दुकानों की व्यवस्था होगी। इससे महुआ से बने शराब कारोबारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा और राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा।

------- शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें

मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करे, जिसमें अवैध शराब एवं सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेरफेर करने वाले माफिया तथा दुकानदारों की आम जनता शिकायत कर सके। ------------------ एसटी/एससी समुदाय के लोगों को भी शराब दुकान चलाने का लाइसेंस दें मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि एसटी/एससी समुदाय के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाने के इच्छुक हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं उन्हें लाइसेंस निर्गत करें। इसके लिए नियमावली में संशोधन करते हुए एसटी/एससी समुदाय को कुछ शराब दुकानें आरक्षित किए जाने की योजना तैयार करें।

------------ होमगार्ड जवानों की सेवा ले विभाग

मुख्यमंत्री ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाहियों की कमी को देखते हुए कहा कि विभाग होमगार्ड जवानों की भी सेवा ले सकती है। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड-19 के कारण माह नवंबर 2020 तक राजस्व संग्रहण 1025 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। दुकानें बंद रहने से राजस्व प्रभावित हुआ है।


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